
अाैद्योगिक, निर्माण और माइनिंग फर्म को अब भू-जल दाेहन के लिए अनुमति लेनी हाेगी। भू-जल निकालने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर एथॉरिटी (सीजीडब्ल्यूए) से एनअाेसी लेनी जरूरी कर दी गई है। इसके लिए 30 जून तक अाॅनलाइन अावेदन किए जाने की तारीख तय की है। एनओसी नहीं लेने और अवैध तरीके से भू-जल दाेहन करने वाले उद्योगों और फर्म पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीजीडब्ल्यूए के चेयरमैन अखिल कुमार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में अत्याधिक भू-जल दाेहन की वजह से भूमिगत जल संकट गहराता जा रहा है।
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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/harayana/sonipat/news/industry-will-not-be-able-to-remove-water-from-unauthorized-land-5901147.html
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