
चेक बुक जारी करने और एटीएम से पैसे निकालने जैसी बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल के लेट पेमेंट पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और स्टॉक ब्रोकिंग पर एफएक्यू जारी किया है, जिसमें यह स्पष्टीकरण है। इसके मुताबिक सिक्युरिटाइजेशन और डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर टैक्स का विवाद सुलझ गया है।
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