Thursday, June 21, 2018

अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो 28% टैक्स के साथ वैट भी वसूल सकते हैं राज्य

नई दिल्ली. सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो 28 फीसदी के टैक्स स्लैब के साथ राज्य इस पर स्थानीय कर या वैट भी लगा सकते हैं। न्यूज एजेंसी को जीएसटी क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि इस तरह का करों का ढांचा भी मौजूदा टैक्स प्रणाली की तरह ही होगा, जिसमें केंद्र एक्साइज ड्यूटी और राज्य वैट लगाते हैं।

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