
लुिधयाना के फिल्लौर थाने में 9 अक्टूबर 2008 को दर्ज चार करोड़ की हीरा डकैती मामले में फरीदाबाद सेशन कोर्ट ने पूर्व आईपीएस के बेटे मोहित समेत पांच लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। मोहित के गनर हवलदार हरबंस लाल को सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने सात साल की कैद सुनाई है। कोर्ट ने इन पर 25 हजार से 40 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक मुंबई निवासी भावेश शाह वेस्ट मुंबई में महेंद्रा ब्रदर्स एक्सपोर्ट कंपनी में सेल्समैन हैं। भावेश लुधियाना के फाउंटेन चौक स्थित एम ज्वेलर्स के शोरूम पर भी हीरे सप्लाई करते थे, जिसके मालिक मोहित शर्मा हैं। मोहित के पिता िशव कुमार शर्मा उस वक्त पंजाब में विजिलेंस विभाग में आईपीएस अफसर थे।
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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/harayana/panipat/news/former-ips-son-and-other-fiver-sentence-ten-year-jail-in-case-of-robbery-5911246.html
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