
हरियाणा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय 2014 में नीतियां बनाकर पक्के किए गए 4654 कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। इस मामले में बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि कर्मचारियों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। यह जानकारी एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सलाह दी है कि टर्मिनेट करने की बजाए इनके लिए अलग से कैडर बना दिया जाए और जो कर्मचारी रिटायर होता है, उसकी पोस्ट खत्म की जाए। इस कैडर में 10 साल या लंबे समय से काम करने वालों को शामिल किया जा सकता है।
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