
प्रदेश में अब भूमि, प्लाॅट या मकान का इंतकाल रजिस्ट्री के साथ ही दर्ज होगा। भूमि अधिग्रहण के दौरान इंतकाल कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके या संबंधित दस्तावेजों की कमी के बावजूद की जाती है तो उसके लिए तहसीलदार जिम्मेदार होगा। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को गुड़गांव में कष्ट निवारण समिति की बैठक में यह घोषणा की। अभी सरकार ने इंतकाल के लिए अधिकतम 45 दिन का समय तय किया हुआ था। कई लोग रजिस्ट्री के बाद इंतकाल भी नहीं करा पाते थे। ऐसे में कुछ लोग रजिस्ट्री कराने के बाद भी जमीन को दूसरे लोगों को बेच देते थे। अब रजिस्ट्री के साथ इंतकाल होने पर पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही फ्रॉड से भी बच सकेंगे।
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